EPFO ने पैसा निकलाने को लेकर जारी की जरूरी गाइडलाइन, PF खातधाकर जान लें लेटेस्ट अपडेट 

EPFO New Guideline: अगर आपके पास भी पीएफ अकाउंट है तो यह बड़ी खबर आपके लिए ही है। EPFO के जितने भी अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए अपना पैसा पीएफ से निकालने के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दे की EPFO कि इस नई गाइडलाइंस के बाद किसी भी आवेदक को पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते समय बार-बार क्लेम रिजेक्ट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 




EPFO New Guideline For Online Claim 

EPFO New Guideline

यदि आपने भी आवश्यकता पड़ने पर EPF अप्लाई किया है तो, आपका ईपीएफ से पैसा निकालने का क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो जाता है तो अब आपको किसी भी तरह से निराश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि, इसके लिए ईपीएफओ ने हर क्षेत्र के कार्यालयों में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 




जिसके अंतर्गत अब पैसा निकालने के लिए जो क्लेम डाला जाएगा वह बार-बार अब Reject नहीं होगा।  ईपीएफओ ने सभी क्षेत्र के कार्यालयों को गाइडलाइन जारी करते हुए यह सूचित किया है कि ईपीएफ के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है उसका प्रोसेस जल्दी किया जाए । इस दावे को किसी भी आधार पर कैंसिल ना किया जाए। 

यह बताया जा रहा है कि EPFO कि यह जो नई गाइडलाइंस आई है इसमें बार-बार क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और EPFO की गाइडलाइन के बाद यह आशा की जा रही है कि बार-बार claim  रिजेक्ट अब नहीं होगा। 

EPFO New Guideline के अनुसार यह बताया गया है कि जब भी कोई सदस्य  पीएफ के लिए क्लेम डालता है तो उसकी क्लेम की पूरी तरह से जांच करने के बाद उस व्यक्ति को, यदि उसका पीएफ रिजेक्ट होता है तो पहली ही बार में जो भी रिजेक्शन का कारण है उसे तुरंत ही सूचित कर दिया जाएगा। क्योंकि जांच के दौरान यह बात बाहर निकल कर आई है कि अधिकतर एक ही दावे को अलग-अलग तरीके से  बार-बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। 

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फील्ड के सभी कार्यालयों को यह भी बता दिया गया है कि वे जितने भी एक जैसे पीएफ क्लेम है उनकी हर महीने के रिजेक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट को “जोनल ऑफिस” को भेजेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें एक्सेप्टेड टाइम के अंदर अंदर प्रोसेस में  किया गया है।

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मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कुछ सदस्यों ने अपनी शिकायतों के अंतर्गत कुछ फील्ड कार्यालयों में अनियमित प्रथाओं को चलाने की ओर इशारा किया है। इन प्रथाओं के वजह से सदस्यों को सही लाभ संबंधित सेवाएं मिलने में काफी देर होती है।  जिसमें की उन दस्तावेजों को भी मांगा जाता है जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती तो, इस मामले के तहत मंत्रालय ने इस तरह की गलत प्रथाओं पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। 




Claim न हो रिजेक्ट 

जांच के दौरान विभाग ने यह भी देखा है कि ईपीएफ के दावों को कई मामलों में विशेष कारण की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया और जब सदस्य के द्वारा यह कारण सही किया गया उसके बाद फिर से किसी और अन्य कारण की वजह से उनका ईपीएस रिजेक्ट कर दिया गया। 




इसीलिए सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी claim  रिजेक्ट नहीं हो और ईपीएफ कर्मचारियों को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो साथ ही साथ अगर बिना किसी ठोस कारण के उनका इपीएफ के लिए क्लेम रिजेक्ट किया जाता है तो उनके खिलाफ शिकायत आने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

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