Last Updated on July 24, 2023 by Raj
EPS 95 Pension Scheme Update: आज के इस लेख में हम बात कर रहे हैं। EPS 95 Pension scheme के बारे में। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना एक रिटायरमेंट योजना है। इस स्कीम को सामान्य भविष्य निधि संस्था के द्वारा मैनेज किया जाता है। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए हैं। जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। यह स्कीम कर्मचारियों की रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन की तौर पर दी जाती है। जो कर्मचारी 58 उम्र की आयु में रिटायरमेंट हो जाते हैं। उनको फिर पेंशन दी जाती है। कर्मचारी पेंशन स्कीम को सरकार के द्वारा सन 1995 में शुरू किया गया था। कर्मचारी इस स्कीम का लाभ तभी ले सकता है। जब उसने कम से कम 10 साल नौकरी की हो।
EPS 95 Pension Scheme overview
Scheme | EPS 95 Pension scheme |
संस्था का नाम | कर्मचारी भविष्य निधि संस्था |
स्कीम की शुरुआत | 16 नवंबर 1995 में |
EPS से संबंधित नई अपडेट | पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी को लेकर |
EPS में योगदान | 8.33% तक |
EPS प्राप्त करने की योग्यता | संगठित क्षेत्र की संस्था में 10 वर्ष तक कर्मचारी के तौर पर काम किया हो |
सेवानिवृत्त होने की आयु | 58 वर्ष की आयु में |
संस्था की वेबसाइट | https://www.epfindia.gov.in/ |
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EPS 95 Pension scheme से जुड़ी हुई नई अपडेट
आज के इस लेख में हम बात कर रहे हैं। ईपीएस पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई नई अपडेट के बारे। ईपीएस की शुरुआत सरकार के द्वारा 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। कर्मचारी पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा शुरू की गई एक रिटायरमेंट स्कीम है। आपको बता दें हालिया खबर के बारे में कि सरकार सभी कर्मचारियों की पेंशन ₹1000 से लेकर ₹9000 तक बढ़ाई जा सकती है।
इस पेंशन को बढ़ाने की चर्चा कई समय से चल रही है। और इसे बढ़ाने की मांग सभी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। ईपीएफ पेंशन से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। आखिरकार अंतिम फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संस्था के द्वारा ही लिया जाएगा। संसद की एक कमेटी के द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई थी। हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि की अगली बैठक में इस पर फैसला कर्मचारियों के हित में लिया जाएगा।
EPS Pension scheme क्या है?
इपीएस पेंशन स्कीम की शुरुआत साल 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के हित में की गई थी। आज के समय में ईपीएस पेंशन स्कीम को कर्मचारी भविष्य निधि संस्था के द्वारा मैनेज किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन की सुविधा दी जाती है।
आज के समय में इस स्कीम में सभी कर्मचारियों के द्वारा लगभग 8.33% का योगदान किया जाता है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु के बाद ईपीएस पेंशन दिया जाता। इस पेंशन को पाने के लिए कर्मचारी के द्वारा कम से कम 10 वर्ष तक कर्मचारी के तौर पर काम किया होना चाहिए।
EPS Pension scheme से होने वाले लाभ क्या है?
इपीएस पेंशन स्कीम से होने वाले कई लाभ है। इन सभी लाभो के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आप इन सभी लोगों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
- इस स्कीम में पहला फायदा यह है कि आपको 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा दी जाती है।
- इस स्कीम में यदि आप 58 वर्ष की आयु से पहले 10 वर्ष तक नौकरी नहीं कर पाते हैं। तो आप 58 वर्ष की आयु में 10C फॉर्म भरके पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
- यदि आप नौकरी करने के दौरान पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं। तो आपको संस्था के द्वारा पेंशन आपको उपलब्ध कराई जाएगी।
- अगला लाभ इस स्कीम में आपको यह मिलता है कि यदि आपकी नौकरी करने के बीच में आपकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको संस्था के द्वारा पेंशन दी जाएगी।
EPS Pension scheme के लिए योग्यता एवं पात्रता क्या होनी चाहिए?
ईपीएफ पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपके पास इन सभी योग्यता एवं पात्रताओ का होना बेहद जरूरी है। इनके बारे में चर्चा हमने विस्तार से की है।
- कर्मचारी पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपके पास कर्मचारी भविष्य निधि संस्था की सदस्यता होने चाहिए।
- दूसरी योग्यता यह है कि आपने किसी भी संगठित क्षेत्र की संस्था में 10 वर्ष तक नौकरी की होनी चाहिए।
- कर्मचारी पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र सीमा 58 वर्ष होनी चाहिए।
- यदि आप 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं। तो आप ईपीएस से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन धनराशि कम प्राप्त होगी।
- 58 वर्ष की आयु के बाद आप अपनी पेंशन को 2 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं। आपको 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन प्राप्त होगी।
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ईपीएस पेंशन स्कीम के लिए दस्तावेज
ईपीएस पेंशन स्कीम के लिए आपके पास कुछ मूलभूत कागजातों का होना जरूरी है।
- joint option form
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- ईपीएफ अकाउंट से संबंधित डिटेल्स
- आपके द्वारा जमा की गई पैसों की पासबुक
EPS Pension scheme के लिए अप्लाई कैसे करें?
ईपीएस पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने का पूरी प्रक्रिया बताने जा रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अपना की आप पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल सर्च इंजन को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको कर्मचारी भविष्य निधि संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। https://www.epfindia.gov.in/
- संस्था की आधिकारिक वेबसाइट अब आपके सामने खुल जाएगी। फिर आपको पट्टी नीली में लिखे हुए services पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नीचे की ओर नीली पट्टी में लिखे हुए for employees पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नीचे की ओर स्क्रोल डाउन करते हुए member UAN / Online services पर क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
अब आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा।
- फिर उसके बाद आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद अब आपको captcha दर्ज करना होगा।
- कैप्चा दर्ज करने के बाद बताए गए निर्देशानुसार हरी पट्टी में लिखे हुए sign in पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप संस्था की वेबसाइट में सफलतापूर्वक login हो जाएंगे। Monthly option form D का option select करके EPS के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
FAQs
- EPS Pension scheme क्या है?
कर्मचारी पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा शुरू की गई एक रिटायरमेंट स्कीम है।
- ईपीएस पेंशन स्कीम की शुरुआत कब हुई थी?
ईपीएस स्कीम की शुरुआत 16 नवंबर 1995 में हुई थी।
- ईपीएस पेंशन स्कीम की योग्यता क्या है?
इस स्कीम की योग्यता यह है कि आप किसी भी संगठित क्षेत्र की संस्था में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो।
- ईपीएस पेंशन स्कीम को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है ?
कर्मचारी पेंशन स्कीम को कर्मचारी भविष्य निधि संस्था द्वारा मैनेज किया जाता है।
- ईपीएस पेंशन स्कीम में कर्मचारी के द्वारा कितना योगदान किया जाता है?
पेंशन स्कीम में कर्मचारी के द्वारा 8.33% का योगदान किया जाता है।
- कर्मचारी को ईपीएस पेंशन स्कीम मिलना कब से शुरू होती है?
कर्मचारियों को इपीएस पेंशन मिलना 58 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है।