Last Updated on September 27, 2023 by Raj
BH Series Number Plate Registration: भारत सरकार द्वारा सड़क परिवहन और वाहनों से संबंधित एक नया नियम जारी किया है HSRP ने के बाद इसने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले वाहनों के लिए श्रंखला की नेम प्लेट को लांच किया है। यह रजिस्ट्रेशन चिह्न या नंबर प्लेट उन वाहन के मालिकों के लिए बेहद लाभकारी होगी जिनको की काफी जल्दी एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करना पड़ता है।
जिसके कारण जब वह अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो इस नियम को लॉन्च करने की वजह से वह इस पंजीकरण की समस्या से बच जाएंगे और मोटर वाहनों बिना किसी समस्या के हस्तांतरण हो जाएगा।
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सीरीज वाहन रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी वह डिजिटल या कह सकते है ऑनलाइन होगी साथ ही साथ आपको यह भी बता दे की ओडीशा राज्य भी इस श्रृंखला के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का भारत का पहला राज्य है।
BH Series Number Plate Online Registration: Details
नाम | भारत सीरीज मार्क्स (बीएच-सीरीज) |
मंत्रालय | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) |
अधिनियम | मोटर वाहन अधिनियम |
नियम | केंद्रीय मोटर वाहन (बीसवां संशोधन) नियम |
लाँच की तारिक | 28 अगस्त 2021 |
जारी है | गैर-परिवहन वाहन |
उद्देश्य | किसी नए राज्य में जाने वाले वाहन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना |
रेजिस्ट्रैशन का तरीका | अनलाइन |
लागू है | पूरे भारत में |
official website | morth.nic.in |
BH Series Number Plate Online Registration
पहले के मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार जो की 1988 का है, जब भी कभी एक वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था तो अगर वह वाहन 12 महीने से ज्यादा दूसरे राज्य में रहता था तो उस वाहन के मालिक को वाहन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ते थे, जो की NOC, रसीद, और बहुत से दूसरे दस्तावेज होते थे । इस प्रक्रिया में वाहन के मालिक को इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था जिसमें की बहुत अधिक समय भी लग जाता था।
लेकिन, अब BH सीरीज नंबर प्लेट की वजह से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने किसी नए राज्य में वाहन का जो दोबारा रजिस्ट्रेशन होता है उस प्रक्रिया को आसान और कम समय में पूरा होने वाला बना दिया है। यह नया नियम 28 अगस्त को जारी किया गया था, साथ ही साथ प्लेटों के लिए रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से शुरू होगा। यदि आप भी सीरीज की नंबर प्लेट लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन,आपके पास इसके बारे में ज्यादा विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं है तो, इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इससे संबंधित सारी नवीन अपडेट जानकारी देंगे।
BH सीरीज प्लेट के लिए कौन registration करा सकता है
सरकार ने इस सुविधा का लाभ अभी फिलहाल तो गैर परिवहन वाहनों के लिए रखा है। भारत सीरीज नंबर प्लेटों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा अभी फिलहाल
- रक्षा कर्मियों
- मोटर वाहन के मालिक जो राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी है
- PSU (Public Sector Undertaking) के कर्मचारी
- प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करने वाले employees जिनके ऑफिस चार या उससे ज्यादा राज्यों में हो।
सरकार ने अभी तो यह सुविधा इन्हीं लोगों के लिए रखी है लेकिन, आने वाले समय में यह सुविधा भारत के सभी नागरिकों को दी जाएगी।
BH Series Number Plate Online Registration प्रक्रिया
BH सीरीज प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाली होगी, रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर 2021 में शुरू होगा, जो लोग रजिस्ट्रेशन में इच्छुक है वह नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
BH के लिए रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी
- BH रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन प्रक्रिया होगी और वाहन का मालिक नए वाहन को खरीदने के दौरान इस रजिस्ट्रेशन को डीलर के द्वारा कराएगा।
- फार्म 20 को भरकर वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
- BH सीरीज नंबर प्लेट के जरिए वाहन के मालिक के अपने राज्य में जो टैक्स चुकाया है उसकी रिफंड की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वाहन के मालिक को भी की नंबर प्लेट जारी कर दी जाएगी।
- जिन वाहनों पर नए BH सीरीज नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें दूसरे राज्य में दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे की आधिकारिक पहचान पत्र (सरकारी कर्मचारी ),कार्य प्रमाण पत्र (निजी कर्मचारी) और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट को साथ में रखना अनिवार्य है।
- वाहनों का राज्य से आना-जाना रजिस्ट्रेशन से संबंधित मोटर वाहन नियम में यह नया परिवर्तन पूरे देश पर लागू होगा।
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रजिस्ट्रेशन शुल्क
वाहन के मालिकों को किसी तरह का भी रजिस्ट्रेशन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन, उन्हें अपनी श्रेणी के अनुसार लगाए गए “कर” का भुगतान करना होगा। रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मोटर वाहन tax के नियम
रजिस्ट्रेशन के समय लगाए जाने वाला टैक्स प्रत्येक राज्य के लिए अलग होता है। लगाया गया टैक्स की गणना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया से की जाएगी और चालान कीमतों पर ही आधारित होगा।
BH सीरीज की रजिस्ट्रेशन के दौरान राज्यों द्वारा लगाए गए टैक्स के संबंध में नीचे विवरण दिया गया है।
चालान कीमत | कर (चालान मूल्य का%) | Detail |
10 लाख रुपए से कम | 8% | डीजल वाहनों के लिए 2% अतिरिक्त शुल्क
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 2% कम शुल्क |
10-20 लाख रुपए के बीच | 10% | |
20 लाख रुपए से ज्यादा | 12% |
FAQs
- अगर हमें किसी नए राज्य में जाना है और हम भी रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे करें?
आप इसके आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ।
- BH नंबर प्लेट अधिनियम भारत के किन राज्यों में लागू है?
यह नियम पूरे भारत में लागू है।