Last Updated on July 18, 2023 by
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना 2023: जैसा कि हम सब जानते हैं प्रत्येक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार समय-समय पर देश के नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाओं का गठन करती रहती हैं,ऐसे में सरकार लगातार यह कोशिश करती है कि नागरिकों की आम समस्याओं का हल नागरिकों तक पहुंचे ,जिसमें बेरोजगारी, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ,छात्रों की स्कॉलरशि,वृद्धजनों की पेंशन इत्यादि बातों का ध्यान रखा जाता है। इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वृद्ध पेंशन योजना की घोषणा की है।
इस वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मिलकर उत्तर प्रदेश के सभी बुजुर्गों को आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
जैसा कि हम जानते हैं एक निश्चित उम्र के पश्चात व्यक्ति काम करने की क्षमता नहीं रखता ऐसे में उस उम्र के पश्चात व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं रह जाता बल्कि पूरी तरह से अन्य पर निर्भर हो जाता है। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर आकर वृद्धजनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्ध पेंशन योजना शुरू की है।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में करोड़ों बुजुर्गों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे बुजुर्ग वृद्धावस्था में अन्य लोगों पर आश्रित नहीं रहते । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की भी सुविधा उपलब्ध कराई है जिससे कि बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना 2023 – एक नजर
योजना | Up वृद्ध पेंशन योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2023 |
पेंशन राशि | 1200 रुपये प्रति 3 माह |
आयु सीमा | न्यूनतम 60 वर्ष |
वेबसाइट | Sspy-up.gov.in |
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उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना द्वारा नागरिकों को मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक 3 माह के अंतराल में वृद्ध जनों को 1200 ₹ दिए जाते हैं ।
- यह आर्थिक सहायता वृद्धजनों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर द्वारा भेजी जाती है ।
- वृद्धजनों के सारे दस्तावेज सरकार के पास होने की वजह से तथा डीबीटी ट्रांसफर होने की वजह से इस योजना में काफी पारदर्शिता पाई गई है।
- प्रत्येक 3 माह के अंतराल में वृद्ध जनों को आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने की वजह से वृद्ध जनों को किसी अन्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती।
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना हेतु पात्रता
योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड होना आवश्यक है:
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- यूपी वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए ।
- आवेदक के पास में उसका आयु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदक के पास आवेदक के केवाईसी डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है ।
- आवेदक के पास में बैंक अकाउंट होना बेहद जरूरी है।
- पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के पास में बीपीएल सूची या एसएससी नंबर भी होना आवश्यक है ।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आवेदन पत्र
- आवेदक का जनाधार कार्ड
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक की बैंक अकाउंट डिटेल्स
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उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने हेतु आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे :
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात होम पेज पर आपको वृद्ध पेंशन योजना का विकल्प मिलेगा वहां क्लिक करना होगा।
- वृद्ध पेंशन योजना के डेशबोर्ड में ऑनलाइन आवेदन करे का विकल्प दिखाई देगा जहां आपको क्लिक करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने वृद्ध पेंशन योजना का फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना होगा तथा मांगे गए सारे जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
- इसके पश्चात आपको कैप्चा कोड भरकर फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण संख्या आ जाएगी।
इस प्रकार पंजीकरण संख्या आते ही आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन स्थिति कैसे देखें?
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात वृद्ध पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस योजना पर क्लिक करने के पश्चात आपको आवेदन स्थिति देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन स्थिति देखे के विकल्प को क्लिक करने के पश्चात आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स भरकर लॉग इन करना होगा।
- लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जहां आपको स्कीम, एप्लीकेशन नंबर और बैंक का अकाउंट नंबर भरना होगा।
- जरूरी डिटेल भरने के पश्चात आपको कैप्चा कोड भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी आवेदन स्थिति आ जाएगी।
इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश राज्य पेंशन योजना में बेनेफिशरी स्टेटस देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में यदि आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके पश्चात होम पेज पर आपको पुरानी आवेदक पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें का लिंक दिखाई देगा वहां क्लिक करना होगा।
इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है इस पेज़ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर ,रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर से संबंधित डिटेल भरनी होंगी और सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करना होगा।
ओटीपी के बटन पर क्लिक करते ही आपके द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा।
इस ओटीपी को आपको फॉर्म के बॉक्स में भरना होगा और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका नया मोबाइल नंबर पेंशन योजना में अपडेट हो जाएगा
उत्तर प्रदेश भर्ती पेंशन योजना के मुख्य तथ्य
- उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं और जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है।
- इस योजना के अंतर्गत सभी बुजुर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अपना का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं उन्हें इस योजना में आत्मनिर्भर बनाया जाता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना में साल 2023 में 500000 से अधिक में वृद्ध को जोड़ा गया है।
FAQs
प्रश्न: उत्तर प्रदेश राज्य पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदकों को कितनी रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत आवेदक को 3 महीने के अंतराल में 1200 रुपये की धनराशि दी जाती है।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु 60 साल निर्धारित की गई है।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1804 190 001 है।